RBI ने KYC लागू करने के लिए ई-वॉलेट कंपनियों को दी मोहलत
ई-वॉलेट
कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो
(केवाईसी)’ नियमों का पालन करने के लिए समयसीमा को छह माह के लिए और बढ़ा
दिया है। इस नियम का पालन कंपनियों को प्रीपेड भुगतान सेवा का उपयोग करने
के लिए करना है। इससे पहले कंपनियों को यह काम 28 फरवरी तक पूरा करना था।
केंद्रीय
बैंक ने एक बयान में कहा कि समय सीमा बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों ने
अनुरोध किया था। उन्हें आधार से ई-केवाईसी को पूरा करने में काफी दिक्कतों
का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए
उन्होंने और समय की मांग की। इसलिए केवाईसी नियमों को पूरा करने के लिए
उन्हें छह माह का समय और देने का निर्णय किया गया है।
प्रीपेड भुगतान सेवा के तहत ई-वॉलेट कंपनियों के मंच पर रखे गए पैसे का उपयोग सामान और सेवाओं की खरीद करने में किया जा सकता है।
