सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को दिया सरकारी बंगला खाली करने का आदेश, लगाया 50 हजार का जुर्माना।
राजद
नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने
झटका दिया है। सरकारी बंगला विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव
की याचिका खारिज कर दी और इसे तुच्छ याचिका करार देते हुए दाखिल करने पर
50 हजार का जुर्माना लगाया।
गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने जनवरी
के महीने में तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया था। उन्होंने
बिहार सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। यह बंगला वर्तमान उप
मुख्यमंत्री सुशील मोदी को आवंटित हुआ है। इससे पहले 5 दिसंबर को तेजस्वी
का बंगला खाली कराने के लिए कई सरकारी अधिकारी उनके निवास स्थान पहुंचे थे।
उस समय तेजस्वी नई दिल्ली में थे। ये मामला बिहार विधानसभा में भी विवाद
का मुद्दा बन चुका है।
