प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
बुधवार को कई अहम फैसले लिए. मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजनाओं पर
प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी, वहीं फिल्म पाइरेसी से
निपटने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन करने के लिए सिनेमैटोग्राफ
संशोधन विधेयक को अनुमति दी. साथ ही सीसीईए ने प्रसार भारती की ”प्रसारण
बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकास” योजना को भी मंजूरी दी.
केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक 2018
में आधिकारिक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस प्रस्ताव के तहत
यह विधेयक जमा राशि जुटाने वालों को किसी भी अनियमित जमा योजना का
प्रचार-प्रसार करने, संचालन करने, विज्ञापन जारी करने अथवा जमा राशि जुटाने
से प्रतिबंधित करता है.
दूसरे अहम फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल
ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन करने के लिए सिनेमैटोग्राफ संशोधन
विधेयक, 2019 को पेश करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को
मंजूरी दे दी है. इस विधेयक का उद्देश्य अनधिकृत कैमकोडिंग और फिल्मों के
दोहराव के दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करके फिल्म्स पायरेसी से निपटना
है.
सीसीईए ने प्रसार भारती की ”प्रसारण बुनियादी ढांचा और नेटवर्क
विकास” योजना को मंजूरी दी. 2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 1054.52
करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें पूर्वोत्तर के लिए दूरदर्शन
का अरुण प्रभा चैनल शुरू किया जाएगा. 206 स्थानों पर एफएम रेडियो का
विस्तार होगा और भारत-नेपाल सीमा और जम्मू-कश्मीर सीमा पर छह 10 किलोवाट
क्षमता के एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे.
मंत्रिमंडल की
आर्थिक मामलों की समिति ने ग्रामीण कृषि बाज़ारों के उन्नयन एवं विकास के
लिये कृषि-बाज़ार अवसंरचना के निर्माण को अनुमति प्रदान की साथ ही 12,000
मेगावॉट की ग्रिड कनेक्टिड सौर फोटोवॉल्टिक विद्युत परियोजनाओं की स्थापना
को भी मंजूरी दी गई.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गायों के संरक्षण और
विकास और उनकी संतानों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की
स्थापना को मंजूरी दी वहीं जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट
बेंच की स्थापना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने संसद में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रबंधन विधेयक, 2019 की शुरूआत को भी मंजूरी दे दी.