दो साल से कम की सजा होने के कारण युवेंट्स के फुटबॉलर को जेल नहीं जाना पड़ेगा
मैड्रिड-स्पेन
की एक स्थानीय कोर्ट ने पुर्तगाली फुटबॉलर को कर घोटाले में दोषी माना।
स्पेन की एक क्षेत्रीय कोर्ट ने मंगलवार को कर धोखाधड़ी मामले में रियाल
मैड्रिड के पूर्व स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 23 महीने कैद की
सजा सुनाई है। साथ ही 18.8 मिलियन यूरो (करीब 152 करोड़ रुपए) का जुर्माना
भी लगाया है। हालांकि, पुर्तगाल के इस दिग्गज फुटबॉलर को जेल नहीं जाना
पड़ेगा। दरअसल, स्पेन के कानून के मुताबिक, पहली बार अहिंसक अपराध के
दोषियों पर दो साल तक की जेल की सजा को लागू नहीं किया जाता है। रोनाल्डो
अब रियाल मैड्रिड को छोड़कर इटली के युवेंट्स क्लब के साथ जुड़ गए हैं।
एफी
न्यूज की खबरों के मुताबिक, रोनाल्डो को यह सजा अभियोजन पक्ष के साथ उस
डील के बाद सुनाई गई, जिसमें उन्होंने 2011-14 के बीच चार कर अपराधों में
शामिल होने की बात स्वीकार की है। जब सुनाई जा रही थी तब रोनाल्डो रीजनल
मैड्रिड कोर्ट में मौजूद थे। अभियोजकों के आकलन के मुताबिक, रोनाल्डो ने
14.7 मिलियन यूरो (करीब 119 करोड़ रुपए) की धोखाधड़ी की थी। हालांकि,
पुर्तगाली फुटबॉलर की अपील के बाद उन्होंने यह आंकड़ा 5.7 मिलियन यूरो
(करीब 46 करोड़ रुपए) कर दिया था।
रोनाल्डो के वकील ने कोर्ट से
अपील की थी कि उनके मुवक्किल को गैराज के रास्ते मैड्रिड कोर्ट में पहुंचने
की इजाजत दी जाए, ताकि मीडिया की स्पॉटलाइट से उन्हें बचाया जा सके।
हालांकि, जज ने इसे अस्वीकार कर दिया। ऐसे में फुटबॉल स्टार पत्रकारों और
प्रशंसकों की भीड़ पहुंचने से पहले ही अपने पार्टनर के साथ कोर्ट रूम में
पहुंच गए। रोनाल्डो के साथ उनके पूर्व साथी और स्पेनिश फुटबॉल टीम के सदस्य
जाबी अलोंसो भी मैड्रिड कोर्ट में मौजूद थे।
