धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश मीटर टैक्सी योजना 2018 के अंतर्गत प्रदेश में मीटर टैक्सी कैब के लिए किराए की दरें तय कर दी गई हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार मीटर टैक्सी कैब की सुविधा दी जा रह है और अब एचपी परमिट यानी 02 नंबर की टैक्सियों में मीटर लगाना जरूरी होगा। यह जानकरी देते हुए आरटीओ कांगड़ा डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन टैक्सियों में किराए की दरें तय कर दी गई हैं। पहले एक किलोमीटर के लिए 50 रुपए फिक्स किराया निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रति किलोमीटर 15 रुपए की दर से किराया लगेगा।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा वेटिंग चार्जज 25 रुपए प्रति घंटा और सामान के लिए 5 रुपए प्रति वस्तु किराया तय किया गया है, हालांकि इसमें छोटे बैग और अटैची इत्यादि के लिए किराया नहीं वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक उपरोक्त दरों का 10 प्रतिशत अधिक किराया लिया जा सकेगा। डॉ. विशाल ने कहा कि कोई भी 02 नंबर की टैक्सी मीटर लगाए बिना पास नहीं की जाएगी। नेशनल परमिट टैक्सियों को मीटर टैक्सी के दायरे से बाहर रखा गया है।
