मण्डी- अतिरिक्त उपायुक्त श्री राघव शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां जिला बाल संरक्षण समिति और बाल कल्याण समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया । उन्होंने कहा कि जिला बाल संरक्षण इकाई 0-18 साल तक के बच्चांे की देखभाल व संरक्षण से संबंधित कार्य कर रही है, जिसमें अनाथ, एकल माता-पिता, परित्यक्त, अभ्यर्पित बालकों से संबंधित कार्य भी इस इकाई द्वारा किया जा रहा है तथा बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल-बालिका सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने की सिफारिश करना तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत बाल-बालिका गृहों में प्रवेश की सिफारिश करना इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं । इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिन्होंने कानून का उल्लघंन किया हो, की देखभाल व सुरक्षा भी की जा रही है । इसके साथ ही बच्चों के चार मुख्य अधिकारों जैसे कि बच्चों को जीवन जीने का अधिकार, बच्चों के विकास का अधिकार, बच्चों को सुरक्षा का अधिकार, बच्चों को सहभागिता का अधिकार पर भी कार्य किया जा रहा है ।
उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों की पैतृक भूमि के संरक्षण के लिए अगले दो महीनों में पुनः सर्वे करवाकर इसे संरक्षित करने के लिए कारगर उपाए किए जा रहे हैं । गत वर्ष जिला मंडी में विभागीय सर्वेक्षण करवाने के उपरांत 18 वर्ष से कम आयु के 199 अनाथ बच्चे चिन्हित हुए थे, जिनमें 120 बच्चों के नाम पैतृक भूमि का विरासत इंतकाल पहले से ही राजस्व कागजात में दर्ज पाया गया था तथा 64 बच्चों का जिला प्रशासन के सहयोग से क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों के माध्यम से राजस्व कागजात माल में इंद्रराज करवाकर बच्चों की सम्पति 18 वर्ष का होने तक सुरक्षित रखी जाए तथा शेष 15 बच्चों के माता-पिता व अभिाभावकों की अपनी कोई पैतृक भूमि न होने के कारण भूमिहीन पाए गए हैं । उन्होंने कहा कि बच्चों को गैर कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण पर रोकथाम की जा रही है । उन्होंने कहा कि किसी भी अनाथ, परित्यक्त, अभ्यार्पित का सीधे तौर पर दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता है, यह लेन-देन केवल सारा व कारा के अंतर्गत ही किया जा सकता है ।
उन्होंने कहा कि जिला में अगले माह से बाल संरक्षण अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जायेगा ।
बैठक में बाल-बालिका गृह, मुक्त आश्रय गृह, विशेष किशोर पुलिस इकाई, आपातकालीन सेवाओं, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना, बाल-बालिका सुरक्षा योजना, किशोर न्याय बोर्ड आदि मुददों पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया । बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती सरला ठाकुर, परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण श्री प्रदीप ठाकुर, पुलिस उप अधीक्षक श्री हितेश लखनपाल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री डी.आर. नायक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्री सुरेन्द्र टेक्टा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. जीवा नंद, सचिव रैडक्रास सोसायटी श्री ओ.पी. भाटिया, सहायक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा श्री नरेन्द्र जम्वाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे ।