पंजाब

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के नियमों का सख़्ती से पालन हो ; अरुणा चौधरी ने विभागीय मुखियों को दिए निर्देश

समाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिख कर महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित रखना यकीनी बनाने के लिए कहा
चंडीगढ़ – पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने सभी विभागों के मुखियों को ‘पंजाब सिवल सेवाओं (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020’ के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के अधीन महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण यकीनी बनाने के लिए कहा है।श्रीमती चौधरी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्त कमिशनरों, डिवीजनल कमिशनरों, प्रमुख सचिवों, प्रशासनिक सचिवों और डिप्टी कमिशनरों को पत्र लिख कर समूह विभागों, कारपोरेशनों, बोर्डों और अन्य सरकारी संस्थाओं में खाली पदों की अगली भर्ती प्रक्रिया में इन नियमों की सख़्ती से पालना करने के लिए कहा है। पत्र में ‘पंजाब सिवल सेवाओं (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020’ की कापी भी भेजी है।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब में लैंगिक समानता वाला माहौल सृजन करने और महिलाओं के लिए रोजग़ार के अधिक मौके पैदा करने के लिए उनके सशक्तिकरन की दिशा में यह अहम फ़ैसला है। ‘पंजाब सिवल सेवाओं (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020’ से सभी सरकारी, बोर्डों और कारपोरेशनों की ग्रुप ए, बी, सी और डी की पदों की सीधी भर्ती में महिलाओंं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

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