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निर्भया मामले में चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट किया जारी, 22 जनवरी को चारों दोषियों को सुबह 7 बजे दी जाएगी फांसी।देश को झकझोर कर रख देने वाले निर्भया गैंगरेप केस में दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों को मौत की सजा के लिए डेथ वॉरंट जारी कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद डेथ वॉरंट जारी किया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। गौरतलब है कि डेथ वॉरंट के बाद कम से कम 14 दिन का वक्त दिया जाता है। इस समय में जेल प्रशासन अपनी तैयारी पूरी करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से दोषियों को नोटिस जारी करने को कहा था।फैसला आने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया। इन चारों दोषियों को फांसी की सजा मिलने से देश की महिलाओं को ताकत मिलेगी। इस फैसले से लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। उधर, दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि दस्तावेज मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करेंगे।कोर्ट के फैसला देने से पहले दोषी अक्षय ने जज से बात करने की इजाज़त मांगी थी। इसके बाद जज ने मीडिया को कमरे से बाहर जाने को कहा। दोषी ने मांग की थी कि वह अकेले में जज से कुछ कहना चाहता है। अक्षय ने जज के सामने अपनी बात रखी और कहा कि उसने कभी कानूनी प्रक्रिया में देर करने की कोशिश नहीं की और केवल कानूनी तरीके से अपना बचाव किया।निचली अदालत ने 13 सितंबर, 2013 को चारों को फांसी की सजा सुनाई थी और चारों की सजा कन्फर्म करने के लिए मामले को हाई कोर्ट को रेफर किया था। साकेत स्थित फार्स्ट ट्रैक कोर्ट ने इन चारों को गैंग रेप और हत्या के लिए दोषी करार दिया था। चारों को हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2014 को चारों दोषियों अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश की अपील भी खारिज कर दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी और वहां भी दोषियों की अपील खारिज हो गई थी।

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