दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य पर लगी रोक आंशिक रुप से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्माण कार्य करने की अनुमति मिली.सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए निर्माण कार्यों पर लगी रोक पर सोमवार को थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक निर्माण कार्य किया जा सकता है लेकिन रात के समय कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि निर्माण कार्य पर लगी रोक की वजह से कई प्रॉजेक्ट रुक गए थे। नवंबर महीने में दिल्ली में बढ़ते स्मॉग और हवा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को ये प्रतिबंध लगाए थे।पिछले महीने दिल्ली की हवा का स्तर आपातकाल की स्थिति तक पहुंच गया था और कई दिनों तक के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर से ढक गया था। गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का कदम उठाना पड़ा था।