जेल नियमावली के उल्लंघन को बरदाश्त नहीं किया जायेगा: सुखजिन्दर सिंह रंधावा
चंडीगढ़ – जेल विभाग द्वारा सज़ा से छूट और जबरन वसूली, कष्ट, अमानवीय व्यवहार के साथ-साथ ग़ैर कुदरती कामों को उत्साहित करके जेल नियमावली का उल्लंघन करने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाही करते हुए केंद्रीय जेल, पटियाला के चार अधिकारियों को बरख़ास्त कर दिया गया है।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए जेल मंत्री, पंजाब स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने बताया कि केंद्रीय जेल पटियाला में सज़ा काट रहे ब्रजेश ठाकुर और किरनवीर सिंह नामी कैदियों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा लगाए गए दोषों सम्बन्धी जांच का जिम्मा आई.जी. कुंवर विजय प्रताप सिंह को सौंपा गया था। इन कैदियों के पारिवारिक सदस्यों ने उक्त जेल अधिकारियों पर जेल में सज़ा काट रहे गैंग्स्टरों से मिलकर उनके रिश्तेदारों (कैदियों) के साथ ग़ैर कुदरती कामों के साथ-साथ अमानवीय कष्ट, जबरन वसूली के दोष लगाए थे।स. रंधावा ने बताया कि इस जांच के आधार पर राजन कपूर डिप्टी सुपरीडैंट ग्रेड -2 तत्कालीन सुपरीडैंट केंद्रीय जेल पटियाला, विकास शर्मा और सुखजिन्दर सिंह दोनों सहायक सुपरीडैंट केंद्रीय जेल पटियाला और परगन सिंह हैड्ड वार्डन केंद्रीय जेल पटियाला की सेवाएं बरख़ास्त करने के आदेश जारी किये गए हैं।