चंडीगढ़ – भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आज एक पत्र जारी करके लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर को बुलेट प्रूफ़ गाड़ी इस्तेमाल करने की आज्ञा दी गई है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि उक्त आज्ञा आदर्श चुनाव आचार संहिता के नुक्ता नं. 5 पैरा 10.5.1 के अनुसार दी गई है। इस नुक्ते के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की सुरक्षा सम्बन्धी सुरक्षा एजेंसियाँ महसूस करती हैं कि सम्बन्धित व्यक्ति को बुलेट प्रूफ़ गाड़ी में ही सफऱ करना चाहिए तो उस व्यक्ति को सरकार की तरफ से एक बुलेट प्रूफ़ गाड़ी उपलब्ध करवाई जायेगी जिसके खर्चों की अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। सरकार द्वारा मुहैया करवाए गए ऐसे वाहन में अन्य कोई राजनैतिक नेता /वर्कर सफऱ नहीं कर सकता सिफऱ् इस गाड़ी में उनके निजी मैडीकल अटेंडेंट ही सफऱ कर सकते हैं।
