चंडीगढ़ – पंजाब के ऊर्जा मंत्री श्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने बताया कि डेढ़ लाख से अधिक एस.सी. /बी.सी. /बी.पी.एल. परिवारों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने उनके बिजली बिलों का बकाया माफ करने का फ़ैसला किया है।जि़क्रयोग्य है कि हर महीने दो सौ यूनिट मुफ़्त बिजली की सुविधा ले रहे घरेलू प्रयोग के सभी वर्गों के लाखों लाभार्थीयों को नवंबर 2017 के बाद के बिजली के बिल जारी किये गए हैं क्योंकि उन्होंने तय छूट सीमा से अधिक बिजली का प्रयोग किया था। उनको पहले 200 यूनिट से अधिक उपभोग की गई बिजली की जगह पूरी यूनिटों के बिल का भुगतान करने के लिए कहा गया था।श्री कांगड़ ने कहा कि इस स्कीम के लाभार्थी बकाए की माफी के लिए सरकार पर ज़ोर डाल रहे थे और आर्थिक तौर पर पिछड़े एस.सी. /बी.सी. और बी.पी.एल. परिवारों की जायज़ माँग के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बकाए की माफी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अब लाभार्थीयों को सिफऱ् अपनी 200 यूनिट से अधिक उपभोग की गई बिजली का बिल देना पड़ेगा। इसके अलावा जुर्माना भी माफ किया जायेगा।राज्य सरकार के फ़ैसले की प्रशंसा करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ‘‘यह लाभार्थी वित्तीय तौर पर दबाव में थे क्योंकि बकाए की अदायगी न होने के कारण जुर्माना लगने से बकाया राशी बहुत बढ़ गई थी। राज्य सरकार का फ़ैसला गरीब लाभार्थीयोंं के लिए बड़ी राहत वाला है। इस कदम से राज्य के खज़ाने पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।इससे पहले जनवरी 2019 में पंजाब सरकार ने 3000 यूनिट सालाना से अधिक उपभोग करने वाले आर्थिक तौर पर पिछड़े एस.सी. /बी.सी. और बी.पी.एल. परिवारों को इस स्कीम से बाहर कर दिया था परन्तु अब इस फ़ैसले से इन खपतकारों को हर महीने 200 यूनिट मुफ़्त बिजली की सुविधा का लाभ मिलता रहेगा। इस फ़ैसले से एक लाख घरेलू खपतकार पुन: इस स्कीम के घेरे में आएंगे।
