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ITR फाइलिंग के लिए पैन और आधार की लिंकिंग अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है। जस्टिस ए के सीकरी और ए अब्दुल नजीर की खंड पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में निर्णय ले चुकी है और आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा गया है।अदालत का यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ दायर की गई एक अपील के संदर्भ में सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दो लोगों श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को बिना पैन को आधार से लिंक कराए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर फाइल करने की इजाजत दी थी।बेंच ने अपने फैसले में कहा, “उक्त आदेश उच्च न्यायालय की ओर से इस तथ्य के संबंध में पारित किया गया था कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा। इसके मद्देनजर पैन को आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है।”शीर्ष अदालत ने कहा कि आकलन वर्ष 2018-19 के संबंध में, यह जानकारी दी गई है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में आयकर रिटर्न दाखिल किया था और उनका मूल्यांकन भी पूरा हो गया। बेंच ने अपने आदेश में कहा, “हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आकलन वर्ष 2019-20 के लिए न्यायालय की ओर से पारित आदेश के मुताबिक ही आयकर रिटर्न फाइल किया जाएगा।”

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