पंजाब

यौन शोषण के रोकथाम एक्ट का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा-गुलाटी

चेयरपर्सन ने अंतर विभागीय कमेटियों के साथ की मीटिंग

चंडीगढ़ – पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती मनीषा गुलाटी ने कार्यस्थल पर यौन शोषण सम्बन्धी शिकायतों पर हुई कार्यवाही संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए इस मंतव्य के लिए बनी अंतर विभागीय कमेटियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय निकाय संबंधी विभागों के प्रतिनिधी उपस्थित थे।श्रीमती गुलाटी ने कहा कि ‘कार्यस्थल पर यौन शोषण (रोकथाम और शिकायत निपटारा) एक्ट 2013’ का मंतव्य महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन शोषण से बचाना है। यह एक्ट लैंगिक बराबरी के साथ-साथ हरेक कार्यस्थल पर बराबरी का अधिकार यकीनी बनाता है। चेयरपर्सन ने कहा कि इस कानून का मंतव्य इस बुराई के ख़ात्मे के लिए संस्थाओं और विभागों को कोई उपयुक्त मंच देना है, न कि पुरूषों को डराने के लिए महिलाओं को नाजायज़ शक्तियां देना। पिछले कुछ समय में कुछ मामलों में महिला समर्थकी कानूनों का उल्लंघन भी हुआ है परन्तु इस रुझान को रोकने की ज़रूरत है। कमेटी सदस्यों को कोई भी कदम उठाने से पहले यौन शोषण की शिकायतों की सच्चाई जानने के लिए ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है क्योंकि किसी का कॅरियर दाव पर होता है।

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