चंडीगढ़ – पंजाब विधान सभा द्वारा आज भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की विधान सभा सदस्यता रद्द करने सम्बन्धी नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस भारत के संविधान के दसवें शड्यूल के अंतर्गत दिया गया है। जानकारी देते हुए विधान सभा के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरसिमरन सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी गाँव मेतला, भुलत्थ, जि़ला कपूरथला और हरपाल सिंह चीमा, विधायक और पंजाब विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता ने क्रमवार 10 जनवरी, 2019 और 16 जनवरी, 2019 को संविधान के दसवें शड्यूल के अंतर्गत खैहरा की विधायकी रद्द करने सम्बन्धी स्पीकर के पास पटीशन दायर की थी। उन्होंने बताया कि पंजाब विधान सभा के स्पीकर की हिदायत अनुसार खैहरा को जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है और पूछा गया है कि संविधान के दसवें शड्यूल के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न आरंभ की जाये। प्रवक्ता ने बताया कि यदि दिए गए समय में खैहरा की तरफ से कोई जवाब न दिया गया तो यह समझा जायेगा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते।