सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण हुआ लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना.
सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देने का कानून कल से लागू हो गया है। सरकार ने संविधान 103वें संशोधन विधेयक को लागू करने वाली अधिसूचना जारी कर दी है। अब 10 फीसदी का आरक्षण उन उम्मीदवारों को मिल सकेगा, जो इसके दायरे में आते हैं. सरकार ने आरक्षण का दायरा भी तय कर दिया है. इसके तहत इसमें सिर्फ वे ही लोग आ सकेंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो, उनके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि न हो, 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर न हो, अधिसूचित जमीन 100 गज से कम हो
