पंजाब

खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा पंजाब भर में दूध और दूध उत्पादों कि की गई कड़ी जांच

पिछले दो दिनों के दौरान ज़ब्त किए गए 135 सैंपल

चंडीगढ़ – पंजाब के खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा एक व्यापक निरीक्षण अभियान के अंतर्गत पिछले दो दिनों के दौरान पंजाब में दूध और दूध उत्पादों की कड़ी जांच की गई। इन दलों द्वारा राज्य भर के विभिन्न खाद्य व्यापारियों से देसी घी, दही, पनीर, मक्खन, खोया, लस्सी, बर्फी, मलाई सहित दूध और दूध उत्पादों के 135 सैंपल एकत्रित किए गए जिन्हें बाद में खरड़ स्थित स्टेट फूड सेफ्टी लैबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए श्री के.एस. पन्नू, कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एवं मिशन डायरैक्टर, तंदुरूस्त पंजाब मिशन ने बताया कि पंजाब सरकार खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावटखोरी के मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और इसीलिए राज्यभर के खाद्य व्यापारियों की नियमित रूप से जांच की जा रही है।
पन्नू ने दोहराया, ‘‘हमारा दयित्व गुणवत्तक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता के साथ-साथ एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा तैय मानकों के पालन को सुनिश्चित करना है।’’ उन्होंने आगे कहा कि गुणवत्तक खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के साथ जुड़े खाद्य व्यापारियों की जांच के साथ-साथ उनको साफ-सफाई और स्वच्छता को बनाए रखने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दूध और दूध उत्पादों की नियमित जांच के अलावा फलों, मसालों और अन्य उत्पादों जैसे विशेष खाद्य पदार्थों संबंधी भी विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने मिलावटखोरी में शामिल खाद्य व्यापारियों को इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने के लिए चेताया और कहा कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से विभाग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। कमिश्रर ने कहा कि जिन खाद्य व्यापारियों के नमूने जांच में खरे नहीं उतरेंगे उनके विरूद्ध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डज़ एक्ट, 2006 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि जिन खाद्य व्यापारियों के उत्पाद मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए जाएंगे उनको 6 वर्ष तक की कैद के साथ-साथ 1 लाख रूपए का जुर्माना हो सकता है। हालांकि, जिन खाद्य व्यापारियों के नमूने घटिया दर्जे के पाए जाएंगे उन पर जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के स्तर पर मुकद्दमे के माध्यम से 10 लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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