चंडीगढ़ – भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब सरकार के समूह विभागों के मुखियों और डिप्टी कमीश्नरों को राज्य में लोकसभा चुनाव के वोट वाले दिन से 48 घंटे पहले ‘ड्राई डे’ रखने की हिदायतें जारी की हैं।मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डा. एस करुणा राजू ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वोटों वाले दिन (19 मई, 2019) से 48 घंटे पहले पंजाब के साथ लगते इलाकों से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर शराब की बिक्री पर पूर्ण तौर पर पाबंदी होगी जो कि पोलिंग ख़त्म होने के समय भाव शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के पंजाब के साथ लगते 3 किलोमीटर के क्षेत्रों में भी शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।