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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के साढ़े तीन लाख अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करने से किया इंकार

बिहार के साढ़े तीन लाख अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्थायी करने से किया इंकार, अस्थायी शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के समान वेतन देने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। बिहार में काम के आधार पर स्थायी शिक्षकों के समान ही वेतन की मांग कर रहे करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया।बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने नियोजित टीचरों को नियमित सरकारी टीचरों के समान वेतन देने का आदेश दिया था। इस आदेश को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बिहार सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर कर कहा गया था कि नियोजित टीचर पंचायती राज निकायों के कर्मी हैं और बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, ऐसे में इन्हें सरकारी टीचरों के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती।

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