निर्भया रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाये पवन की याचिका ठुकराई, अपराध के वक्त नाबालिग होने का दावा किया खारिज. सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए एक दोषी पवन की याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी पवन की याचिका खारिज कर दी। पवन ने दावा किया था कि घटना के वक्त वह नाबालिग था। याचिका में दोषी मुकेश ने नाबालिग होने के दावे को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब उसके फांसी का रास्ता भी साफ हो गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत में पवन का जन्म प्रमाण पत्र पेश किया गया था और इससे साबित हुआ था कि वह नाबालिग नहीं था।