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देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा

पडोसी देश पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है… देशद्रोह के एक मामले में मुशर्रफ को ये सजा हुई है, फिलहाल मुशर्रफ दुबई में है जहां उनका इलाज चल रहा है… एक अन्य मामले में मुशर्रफ पहले ही भगोडा घोषित किये जा चुके है।पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है। वह पहले ऐसे सैन्य शासक हैं जिन्हें देश के अब तक के इतिहास में मौत की सजा सुनाई गई है।पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई। यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है जो कि एक दंडनीय अपराध है और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे। अदालत के दो न्यायाधीशों ने मौत की सजा सुनाई जबकि एक अन्य न्यायाधीश की राय अलग थी। इसके ब्योरे अगले 48 घंटों में सुनाए जाएंगे। विशेष अदालत में न्यायमूर्ति सेठ, सिंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नजर अकबर और लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाहिद करीम शामिल हैं।पूर्व सैन्य प्रमुख मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई गए थे और सुरक्षा एवं सेहत का हवाला देकर तब से लौटे नहीं हैं। मुशर्रफ पर र्विशेष अदालत ने 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, कुछ ही दिनों पहले अस्पताल से जारी एक वीडियो में मुशर्ऱफ ने कहा था कि देशद्रोह का केस बेबुनियाद है। मुशर्रफ कई बार कह चुके हैं कि वो अब देश वापस नहीं आएंगे, ऐसे में इस फैसले का भविष्य देखना दिलचस्प होगा।

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