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शीर्ष अदालत ने सेना प्रमुख बाजवा को सेवा विस्तार देने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा को सेवा विस्तार देने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने पाकिस्तान की संघीय सरकार को सेना प्रमुख के सेवा के विस्तार से सम्बन्धित एक नया सारांश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा को सेवा विस्तार देने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसकी घोषणा का इंतज़ार है। हालांकि फैसले की घोषणा से पहले, अदालत ने पाकिस्तान की संघीय सरकार को सेना प्रमुख के सेवा के विस्तार से सम्बन्धित एक नया सारांश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। लगातार तीसरे दिन शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने बाजवा के विस्तार को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की। जिसमें मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खान खोसा और न्यायमूर्ति मजहर आलम खान मियांखेल और न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह शामिल थे । इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने सरकार से एक वचन मांगा है कि वह छह महीने के भीतर इस मामले पर कानून बनाएगी।

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