वार्षिक माल एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तीन महीना बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को की घोषणा।सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी के तहत वित्त वर्ष 2017-18 का वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी। वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए और ‘रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट’ वाला फॉर्म जीएसटीआर-9सी भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर की जाती है।