पंजाब

सी.ई.ओ. पंजाब ने राज्य के रिटर्निंग अफसरों को सुविधा पोर्टल संबंधी करवाया अवगत

चंडीगढ़ – मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस.करुणा राजू ने आज लोकसभा मतदान के मद्देनजऱ पंजाब राज्य के समूह रिटर्निंग अफसरों (आर.ओ) को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार करवाए गए सुविधा पोर्टल संबंधी जानकारी दी। डा. राजू ने कहा कि उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन पत्र जमा करवाए जाने के तुरंत बाद नामांकन पत्र सुविधा पोर्टल और सी.ई.ओ. पंजाब की वैबसाईट पर अपलोड किया जाना है। उन्होंने कहा कि समूह रिटर्निंग अधिकारी इस सम्बन्धी ज़रुरी योग्य प्रबंध, जैसे कि मैनपावर, इन्टरनेट कुनैक्शन आदि पहले ही कर लें।उन्होंने समूह रिटर्निंग अफसरों को कहा कि अपलोड किए गए नामांकन पत्र को ई.सी.आई. की वैबसाईट, सी.ई.ओ. पंजाब की वैबसाईट, वोटर हेल्पलाइन वैबसाईट और सुविधा कैंडीडेट एप पर देखा जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने समूह आर.ओ. को फॉर्म-26 के फॉर्मेट सी-4 और सी-5 बारे भी जानकारी देते हुए बताया कि फॉर्म सी-4 में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार द्वारा अखबारों और टैलिविजऩ पर अपने अपराधिक पृष्ठभूमि बारे दिए गए इश्तिहारों के विवरण सम्बन्धी रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाना है जबकि सी-5 के द्वारा राजनैतिक पार्टियों द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्ठभूमि बारे पार्टी द्वारा अखबारों और टैलिविजऩ पर अपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी दिए गए इश्तिहारों के विवरण सम्बन्धी रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाना है।सी.ई.ओ. ने ऐक्सपैंडीचर रजिस्टर डैश बोर्ड संबंधी भी जानकारी दी और बताया कि इस पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर मतदान वाले दिन तक किये जा रहे ख़र्च के विवरण ऑब्ज़र्वर की तरफ से वैरीफाई किये जाने के उपरांत तीन बार में अपलोड किये जाने हैं।डा. राजू ने कहा कि 22 अप्रैल 2019 को मतदान सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी होते ही नामांकनों का कार्य आरंभ हो जायेगा इसलिए समूह आर.ओ. यह निश्चित करें कि आर.ओ. कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में नामांकन पत्र दाखि़ल करने आ रहे एक उम्मीदवार के साथ अधिक से अधिक तीन वाहन ही आ सकते हैं और एक उम्मीदवार के साथ चार अन्य व्यक्ति नामांकन पत्र दाखि़ल करने के लिए आर.ओ. के चेंबर तक जा सकते हैं। इस सम्बन्धी यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उम्मीदवार या उसके साथ नामांकन पत्र दाखि़ल करने जा रहा व्यक्ति एस.पी.जी. प्रोटैक्टी है तो उसके साथ अतिरिक्त तौर पर एस.पी.जी सुरक्षा कर्मी गुप्त हथियार सहित जा सकता है और आर.ओ. के चेंबर और 100 मीटर के दायरे में नियम अनुसार ज़रुरी सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगा दिए जाएँ। इसके साथ यह भी यकीनी बनाया जाये कि चुनाव अमल में अपेक्षित ई.वी.ऐम. मशीनों की संख्या ज़रूरत अनुसार पूरी कर ली जाये। इस अवसर पर एडीशनल सी.ई.ओ. कविता सिंह और एडीशनल सी.ई.ओ. सिबन. सी भी उपस्थित थे।  

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