नागरिक उड्डयन मंत्री ने पैसेंजर चार्टर जारी कर बताए हवाई यात्रियों के अधिकार
नई दिल्ली- फ्लाइट में 6 घंटे से ज्यादा देरी के आसार हुए तो यात्री दूसरी फ्लाइट या रिफंड लेने के हकदार होंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को पैसेंजर चार्टर जारी किया।
इसमें हवाई यात्रियों के अधिकारों की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक किसी
फ्लाइट में 6 घंटे से ज्यादा की देरी होने की आशंका की स्थिति में एयरलाइन
को अल्टरनेट फ्लाइट का विकल्प देना होगा। नहीं तो टिकट के पूरे पैसे रिफंड
करने पड़ेंगे। एयरलाइन को फ्लाइट कैंसिलेशन की सूचना डिपार्चर से कम से कम
2 हफ्ते पहले देनी होगी।
पैसेंजर चार्टर में कहा गया है कि टिकट बुकिंग के वक्त एयरलाइन को यह स्पष्ट बताना होगा कि कैंसिलेशन की स्थिति में कितनी राशि लौटाई जाएगी। ओवरबुकिंग की वजह से किसी पैसेंजर को बोर्डिंग नहीं मिल पाए और उसे फ्लाइट डिपार्टचर के एक घंटे के अंदर अल्टरनेट फ्लाइट दे दी जाएगी तो यात्री हर्जाने का दावा नहीं कर सकेंगे।
एयरलाइन को फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी डिपार्चर से कम से कम 2 हफ्ते से पहले देनी होगी। सूचना देने में इससे ज्यादा देरी हुई तो दूसरी फ्लाइट या रिफंड का विकल्प देना पड़ेगा।
