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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूनिटेक प्रोमोटर संजय चंद्रा की जमानत याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूनिटेक प्रोमोटर संजय चंद्रा की जमानत याचिका

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट की कंपनी यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 2018 में 81 फीसद टूटा शेयर। घर खरीदारों को कथित रूप से धोखा देने के मामले में दोनों भाई 9 अगस्त 2017 के बाद से जेल में हैं।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की तरह यूनिटेक के फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ऑडिट होने तक कंपनी के प्रोमोटर संजय चंद्रा को जमानत नहीं मिलेगी।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए ऑडिटर नियुक्त करते हुए उसे 2006 से यूनिटेक की सभी 74 कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों के खातों की जांच करने का आदेश दिया था।कौड़ी के भाव हुए शेयर पिछले एक साल में कंपनी का शेयर धड़ाम हो चुका है। जनवरी से दिसंबर 2018 के बीच कंपनी के शेयर में 81.50 फीसद की गिरावट आई, जबकि सेक्टोरियल इंडेक्स करीब 35 फीसद तक टूटा।2018 में सेंसेक्स 6.67 फीसद मजबूत हुआ। बुधवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में कंपनी का शेयर करीब एक फीसद की गिरावट के साथ 1.85 रुपये पर बंद हुआ।

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