राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रेलवे टेंडर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की. लालू यादव के परिवार पर आईआरसीटीसी के दो होटलों के टेंडर में हेराफेरी का आरोप है. इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में 16 अप्रैल को आरोप-पत्र दायर किया था. इससे पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. अदालत ने लालू प्रसाद की ओर से दायर औपबंधिक जमानत याचिका की अवधि को तीन महीने बढ़ाने से इंकार कर दिया है. अब लालू यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करना होगा. इस दौरान लालू प्रसाद की ओर से अदालत में पक्ष रखते हुए बीमारियों का हवाला देते हुए औपबंधिक जमानत अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया गया, लेकिन अदालत ने उसे खारिज़ कर दिया.