मध्यप्रदेश

यातायात नियमों के उल्लघंन पर 10 हजार 509 ड्रायविंग लायसेंस निरस्त

मुख्य सचिव श्री सिंह की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा के लिये गठित समिति के निर्देशों के परिपालन की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बताया गया की पिछले एक वर्ष में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार 509 ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किये गये हैं। निरस्तीकरण की कार्यवाही तेज गति से वाहन चलाने, ट्रैफिक सिग्नल पार करने, ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने और ड्रायविंग के समय मोबाईल का उपयोग करने जैसे नियम के उल्लंघनों के कारण की गई। वर्ष 2017 में 7 लाख 61 हजार से अधिक वाहन चालकों पर बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर कार्यवाही की गई। इसी क्रम में बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 11 हजार 41 वाहनों मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मेनेजमेंट सिस्टम के अन्तर्गत यातायात नियमों का उल्लघंन करने पर भोपाल में 21 हजार 575 और इन्दौर में 43 हजार 413 वाहन चालकों को ई-नोटिस भेजे गये हैं।

प्रदेश में चिन्हित दुर्घटना संभावित 380 ब्लैक स्पाट के सुधार की कार्यवाही जारी है। सड़क निर्माण से जुड़े 134 इंजीनियर को प्रशिक्षत किया गया। बैठक में सड़क दुर्घटना की सूचना तथा प्रभावित व्यक्ति को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिये एकीकृत व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में प्रमुख सचिव गृह तथा परिवहन श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, सचिव गृह श्री विवेक शर्मा, परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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