गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ आरबीआई ने सख्त कार्रवाई करते हुए 17 ऐसी कंपनियों के पंजीयन रद्द कर दिए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ आरबीआई ने सख्त कार्रवाई करते हुए 17 ऐसी कंपनियों के पंजीयन रद्द कर दिए हैं। केन्द्रीय बैंक ने ये कार्रवाई आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45-IA (6) के अनुसार की है। आरबीआई के इस आदेश के बाद यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब काम नहीं कर पाएंगी। आरबीआइ का कहना है कि ये एनबीएफसी उसकी तरफ से तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उन्हें जारी रखना देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोखिम है। कोशिश यह है कि चालू वित्त वर्ष के बाद देश में सिर्फ सक्षम व मजबूत एनबीएफसी ही बचे रहे। आरबीआइ इस समय तकरीबन 7200 एनबीएफसी के काम काज की समीक्षा कर रहा है और इनमें से कई के पंजीयन रद्द होने के आसार है।
