सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपने संविधान में बदलाव करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने लोढ़ा पैनल की ‘एक राज्य एक वोट’ की सिफारिश को बदलते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के तीनों स्टेट क्रिकेट एसोशिएशन को पूर्णकालिक सदस्य बनाने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस, रेलवे और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को भी फुल टाइम मेम्बरशिप दी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपने संविधान में बदलाव करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड के नियम में भी बदलाव किया। अब कोई बीसीसीआई पदाधिकारी एक पद पर दो टर्म रह सकता है। लोढ़ा पैनल की सिफारिश में 1 टर्म के बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड था। बीसीसीआई पहले कूलिंग ऑफ पीरियड एक टर्म के बाद 3 साल का था इसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2 टर्म के लिए बदल दिया। मतलब अब दो बार ऑफिस बेयरर रहने के बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा।
