सुप्रीम कोर्ट ने पाक सरकार को दिया बिलावल भुट्टो पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटाने का निर्देश
पाकिस्तान
में गुरुवार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल
भुट्टो समेत कई विपक्षी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट
ने इमरान सरकार को आदेश दिया कि वह बिलावल और सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री
मुराद शाह पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध हटा दे। इसके साथ ही कोर्ट ने देश की
भ्रष्टाचार रोधी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) से कहा कि वह
35 अरब रुपये के फर्जी बैंक खातों के मामले में इन नेताओं की भूमिका की
जांच करे।
डॉन अखबार के अनुसार, शीर्ष अदालत द्वारा गठित संयुक्त जांच
टीम (जेआइटी) ने इस मामले मेंे 172 संदिग्धों के नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट
(ईसीएल) में डालने की सिफारिश की थी। जिसके बाद इन लोगों के नाम ईसीएल में
डाल दिए गए थे। इस सूची में शामिल लोगों के देश छोड़ने पर रोक होती है।
सुप्रीम
कोर्ट ने गुरुवार को अपने विस्तृत फैसले में बिलावल और शाह के नाम ईसीएल
से बाहर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि ईसीएल से नाम
हटाने से एनएबी की जांच में कोई बाधा नहीं आएगी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते
हुए सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश को लागू करने
या पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बारे में विचार करेगी।