पंजाब

पंजाब सरकार राज्य में ग़ैर कानूनी खनन को रोकने के लिए तत्पर

दस्तावेज़ पेश करने में नाकाम रहने पर 2 गाँवों में स्टोन क्रशिंग यूनिट सील
चंडीगढ़ – राज्य में ग़ैर कानूनी खनन को रोकने के लिए अपनी कोशिशों में तेज़ी लाते हुए पंजाब सरकार ने मोहाली जि़ले के 2 गाँवों में लगे स्टोन क्रशिंग इकाईयों को दस्तावेज़ पेश करने में नाकाम रहने पर सील कर दिया है। राज्य में ग़ैर कानूनी खनन को रोकने के लिए माइनिंग विभाग द्वारा पुलिस और पैसको के सहयोग से विभिन्न स्तर पर सख़्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ग़ैर कानूनी खनन को रोकने के लिए तकनीकी पहुँच अपनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 10 दिसंबर, 2020 को जारी आदेशों में यह सामने आया है कि कई स्टोन क्रशिंग इकाईयों की सामग्री की खऱीद प्रक्रिया और उपभोग के सम्बन्ध में पूरी जानकारी पेश करने में असफल रही हैं। उन्होंने कहा ‘‘यह बताया गया है कि पिछले समय के दौरान हुई ग़ैर कानूनी खनन के मद्देनजऱ स्टोन क्रशरों द्वारा ग़ैर-जि़म्मेदाराना ढंग से सामग्री की खऱीद की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।’’इन हुक्मों की पालना हेतु सरकार द्वारा पंजाब माइनर मिनरल रूल्ज़, 2013 और राज्य की स्टोर क्रशर नीति के अनुसार काम न कर रही क्रशर इकाईयों की निगरानी में तेज़ी लाने का फ़ैसला किया है। इसके अनुसार जि़ला मोहाली में ग़ैर कानूनी खनन के विरुद्ध एक विशेष मुहिम के अंतर्गत विभाग के अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर स्टोन क्रशिंग इकाईयों की चैकिंग की। मुबारकपुर और हंडेसरा के इलाकों में चैकिंग के दौरान क्रशर इकाईयों के मालिक कच्चे माल के स्रोत की प्रामाणित तोल पर्ची, रजिस्ट्रेशन और स्टॉक रजिस्टर सम्बन्धी दस्तावेज़ पेश करने में नाकाम रहे, जिसके चलते इन क्रशर इकाईयों को मौके पर सील कर दिया गया। जि़क्रयोग्य है कि इन क्रशिंग इकाईयों को पहले ही उचित दस्तावेज़ पेश करने के निर्देश दिए गए थे परन्तु अभी तक इन इकाईयों से कोई दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा कि अगर क्रशर मालिक तस्दीक के लिए अपने दस्तावेज़ जमा करवाना चाहते हैं तो वह इसके लिए विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अगर उनके द्वारा जमा किये गए सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं तभी क्रशिंग इकाईयों को चलने की आज्ञा दी जाएगी।

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