चंडीगढ़ – भारतीय चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान बैंक खातों के द्वारा होने वाली संदिग्ध अदायगियों की सूचना प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए जि़ला चुनाव अधिकारी बैंक खातों के द्वारा एक लाख रुपए से अधिक की होने वाली संदिग्ध अदायगियों या पैसे जमा करवाने की कार्यवाहियों के बारे सम्बन्धित बैंक से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जि़ला चुनाव अधिकारी बीते दो महीनों के दौरान हुई पैसे जमा करवाने या निकलवाने की कार्यवाही की भी सूचना ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों के अनुसार किसी एक बैंक खाते में से आर.टी.जी.एस. के द्वारा एक ही जिले/ विधानसभा हलके के कई व्यक्तियों के खातों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान पैसों का लेन -देन, जो कि एक लाख रुपए की रकम से अधिक हो, के बारे जि़ला चुनाव अधिकारी सूचना ले सकता है। कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी की वैबसाईट पर उपलब्ध हलफऩामे जो कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार द्वारा दायर किया गया है, में दजऱ् उसके पति/पत्नी या उसके आश्रित के खातों में से भी यदि किसी तरह का एक लाख से अधिक का लेन-देन होता है तो उसकी जानकारी भी जि़ला चुनाव अधिकारी द्वारा ली जा सकती है। डा. राजू ने बताया कि किसी भी राजनैतिक पार्टी के खाते में चुनाव प्रक्रिया के दौरान पैसों का लेन-देन, जो कि एक लाख रुपए की रकम से अधिक हो या कोई भी अन्य संदिग्ध लेन-देन जिसके बारे में शक हो कि वह वोटरों को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है तो इस सम्बन्धी एफ.एस.टी. टीम को पड़ताल के उपरांत ज़रुरी कदम उठाने के लिए कहा जा सकता है यदि किसी खाते में दस लाख रुपए से अधिक का लेन-देन हो तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग के नोडल अधिकारी को दे दी जाये जिससे इनकम टैक्स लॉ के अधीन कार्यवाही की जा सके।