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मुंबई बम धमाकों के मास्टर माइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई
इस्लामाबाद – पाकिस्तान की आतंक निरोधी कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में मुंबई बम धमाकों के मास्टर माइंड और कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद को साढ़े 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10-10 साल की सजा सुनाई। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की सजा सुनाई है। इससे पहले एफएटीएफ में कार्रवाई के डर से हाफिज सईद की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। ज्ञात रहे कि इससे पहले फरवरी महीने में हाफिज सईद और उसके कुछ सहयोगियों को 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।हाफिज सईद के प्रवक्ता को 32 साल की सजा:-इससे पहले पाकिस्तान की आतंक निरोधी कोर्ट ने हाफिज सईद के प्रवक्ता को 32 साल की सजा सुनाई थी। जमात-उद-दावा प्रवक्ता याहा मुजाहिद था। यह सजा टेरर फंडिंग मामले में हुई है। कोर्ट ने जमात-उद-दावा से जुड़े दो अन्य लोगों को भी सजा सुनाई थी। इसमें हाफिज का भतीजा प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की भी शामिल था। उसे एक साल की सजा सुनाई गई थी।इससे पहले एटीसी लाहौर ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आतंक के वित्तपोषण के दो और मामलों में जमात-उद-दावा के जफर इकबाल, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की और मुहम्मद अशरफ को दोषी ठहराया था। दोनों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 16 साल की सामूहिक कारावास की सजा दी गई थी।