पंजाब

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा रात के समय खनन को रोकने के लिए विशेष ऑप्रेशन शुरु करने के आदेश

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पंजाब पुलिस ने 6 जिलों में विशेष ऑप्रेशन के दौरान 9 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया और 18 मशीनें ज़ब्त की
चंडीगढ़ – मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की हिदायतों पर पंजाब पुलिस ने तेज़ी से कार्यवाही करते हुये शनिवार को राज्य के छह जिलों में रात के समय पर होती खनन पर कार्यवाही की।डीजीपी दिनकर गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विशेष ऑप्रेशन में 9 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया जबकि 18 मशीनें ज़ब्त की। उन्होंने आगे बताया कि यह कार्यवाही रोपड़, होशियारपुर, जालंधर सिटी, जालंधर ग्रामीण, मोगा और फाजिल्का में की गई जहां ज़ब्त किये समान में जेसीबी, ट्रैक्टर -ट्रालियाँ और टिप्पर भी शामिल हैं।डीजीपी ने बताया कि अब तक पुलिस ने 9 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है और आगे जांच जारी है।डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री जिनके पास यह रिपोर्टें और शिकायतें पहुँची हैं कि रात के समय पर नाजायज खनन होती है, की हिदायतों पर ऐसे छापे रोज़ाना मारे जाएंगे। खनन विभाग के अफसरों को साथ लेकर सम्बन्धित जिलों में रात के समय पर होती खनन को रोकने के लिए विशेष ऑप्रेशन चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ डिप्टी कमिशनर द्वारा तैनात किये सिविल अधिकारी भी ऑप्रेशन में साथ होंगे।डीजीपी ने विवरण देते हुये बताया कि बीती रात हुए ऑप्रेशन में रोपड़ में जहाँ बारिश के कारण खनन में रुकावट पड़ी थी, छापामारी टीम ने तीन व्यक्तियों को काबू करते हुये मशीनरी के दो सैट ज़ब्त किये। मोगा में दो व्यक्तियों को दो ट्रैक्टर -ट्रालियों के साथ गिरफ़्तार करके पुलिस थाना सिटी मोगा में 58 नंबर एफआईआर दर्ज की। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मालिकों को गिरफ़्तार करने के लिए पूरे यत्न किये जा रहे हैं।डीजीपी के अनुसार, हालाँकि इस क्षेत्र में खनन नहीं होनी चाहिए थी, परन्तु पुलिस थाना सदर फाजिल्का के ड्यूटी अफ़सर को पता लगा कि कल दिन की शुरूआत के समय पर अवैध खनन की कार्यवाहियां की जा रही थीं जिसके उपरांत माइनिंग एंड मिनरलज़ एक्ट, 1957 के अंतर्गत एफआईआर (नंबर 71, तारीख़ 14 मार्च, 2020) दर्ज कर ली गई है। छापेमारी के दौरान आठ ट्रैक्टर / ट्रालियाँ ज़ब्त की गई।बीती रात होशियारपुर में एक विशेष चैकिंग मुहिम के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया और इमप्लांट समेत ट्रैक्टर ट्रालियाँ ज़ब्त की गई। इस सम्बन्धी माइनिंग एंड मिनरलज़ एक्ट की धारा 21 (1) के अंतर्गत पुलिस थाना हरियाणा में एफआईआर नं. 24 तारीख़ 14 /03 /2020 दर्ज की गई है।श्री गुप्ता ने बताया कि जालंधर कमिशनरेट में एक किसान के विरुद्ध अपने ही खेतों में नाजायज खनन करने का केस दर्ज किया गया और एक जेसीबी को कब्ज़े में ले लिया गया था। गुप्ता ने बताया कि छटी रेड के दौरान जालंधर ग्रामीण में चार केस दर्ज किये गए और रात के समय पर खनन की कार्यवाही में शामिल होने के कारण चार व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस छापेमारी के दौरान 3टिप्पर और 1 ट्रैक्टर-ट्राली ज़ब्त किये गए थे।इस दौरान राज्य में अवैध खनन को पूरी तरह ख़त्म करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से खनन की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए ठोस यत्न किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में ख़ास कर अंधेरे की आड़ में यह खनन हो रही है, उन जिलों के उच्च अधिकारियों को किसी भी शिकायत पर तुरंत जांच करके कार्यवाही करने की सख्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस सम्बन्धी किसी भी तरह की ढील सहन नहीं की जायेगी।
डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस को रात के समय पर खनन की किसी भी तरह की गतिविधि के खि़लाफ़ छापेमारियों में खनन विभाग और सम्बन्धित जि़ला अधिकारियों को हर तरह का सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है और इस अवैध गतिविधि में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जायेगा।

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