पंजाब

कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार द्वारा ऑनलाइन लॉटरी स्कीमों पर पाबन्दी

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अनाधिकृत लॉटरियों की बिक्री रोकने के लिए उठाया कदम
चंडीगढ़ – ऑनलाईन लाटरियों की आड़ में अनाधिकृत लॉटरियों की होने वाली बिक्री को रोकने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने राज्य में हरेक तरह की ऑन-लाईन लॉटरी स्कीमों पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है।लॉटरी (रैगूलेशन) एक्ट-1998 की धारा ‘ऑनलाइन लॉटरी स्कीम’ पर पाबंदी लगाने से न सिफऱ् राज्य में ऑनलाइन लॉटरियों की आड़ में अनाधिकृत लॉटरियों के व्यापार को रोक लगेगी बल्कि सरकार के टैक्स और ग़ैर-टैक्स राजस्व में भी वृद्धि होगी।मंत्रीमंडल द्वारा वैंडिंग मशीनों, ट्रमीनलों और इलैक्ट्रॉनिक्स मशीनों के द्वारा चलाईं जा रही कम्प्यूट्राईजड़ और ऑनलाइन लॉटरियाँ बेचने के साथ-साथ भारतीय क्षेत्र या विदेशी मुल्क द्वारा इन्टरनेट के द्वारा ऑन लाईन स्कीम की टिकटों की बिक्री या उत्साहित करने पर रोक लगाने की मंजूरी दे दी है।यह फ़ैसला इस कारण लिया गया है कि लॉटरी एजेंट अब पंजाब में अन्य राज्यों की लॉटरियाँ बेचने में अधिक रूचि रखते हैं। इसके नतीजे के तौर पर पंजाब की लॉटरी स्कीमों की कीमत पर ऑनलाइन टिकटें बेचने की आड़ में अनाधिकृत लॉटरी स्कीमें दिनों दिन बड़ी संख्या में बढ़ी हैं। पंजाब सरकार दृढ़ विचार रखती है कि पेपर लॉटरी स्कीम का ड्रॉ सही ढंग से निकालने और इस सम्बन्ध में राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लॉटरी स्कीम का ड्रॉ निकालने पर मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए जिससे अनाधिकृत लॉटरियों की समस्या पर काबू पाया जा सके।डायरैक्टोरेट ऑफ लाटरीज़ को पुलिस अथॉरिटी के साथ तालमेल करने के लिए कहा गया जिससे पंजाब में अनाधिकृत लॉटरियाँ को रोका जा सके और इन ग़ैर-कानूनी लॉटरियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए ए.डी.जी.पी. (अमन और कानून) को नोडल अफ़सर नियुक्त किया गया है।

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