पंजाब

उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों को नयी औद्योगिक नीति के साथ जुडऩे के लिए एक बार के विशेष मौके को मंज़ूरी: सुंदर शाम अरोड़ा

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चंडीगढ़ – पंजाब औद्योगिक एवं व्यापार विकास बोर्ड द्वारा औद्योगिक पसार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (संशोधित) – 2013 से औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2017 में स्थानांतरण करने के लिए आवेदन करने वाली इच्छुक और योग्य औद्योगिक इकाईयों को एक बार के विशेष मौके को मंज़ूरी दी गई है। अब कोई योग्य इकाई विस्तृत योजना और परिचालन दिशानिर्देश 2018 के अंतर्गत बोर्ड की तरफ से मंजूरी की तारीख़ के दिन से 60 दिनों के अंदर-अंदर विधि अनुसार नयी नीति में स्थानांतरण कर सकती है।इसका खुलासा करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने बताया कि उद्योगों द्वारा प्राप्त हुए प्रतिनिधित्वों ने दिखाया है कि वह (इकाईयां) इनवैस्ट पंजाब बिजऩेस के फस्र्ट पोर्टल पर विकसित वित्तीय प्रोत्साहन की ऑनलाइन प्रणाली के लिए नये थे और इसलिए यह इकाईयाँ औद्योगिक प्रोत्साहन (संशोधित) – 2013 से औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति, 2017 में स्थानांतरण करने के लिए अपने ऑनलाईन आवेदन दे नहीं सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही 17-10-2017 को औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति, 2017 को नोटीफायी किया हुआ है जिसमें औद्योगिक प्रोत्साहन (संशोधित) – 2013 से औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति, 2017 में स्थानांतरण करने वाली इकाईयों के लिए प्रावधान मौजूद है। उनको स्थानांतरण के अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया था। क्योंकि इनवैस्ट पंजाब बिजऩेस फसर्ट पोर्टल 06.11.2018 को लाँच किया गया था, इसलिए 06.11.2018. से यह समय 90 दिन तक बढ़ा दिया गया था।मंत्री ने बताया कि यह एक-बार का विशेष मौका प्रदान करने संबंधी पंजाब औद्योगिक एवं व्यापार विकास बोर्ड की तीसरी बैठक में विचार-विमर्श किया गया था, जोकि 2 दिसंबर, 2019 को मुख्यमंत्री, पंजाब की अध्यक्षता अधीन पंजाब भवन, चंडीगढ़ में की गई थी। .तदनुसार तारीख़ 13.12.2019 को नोटिफिकेशन जारी की गई है और माईग्रेशन के इच्छुक योग्य निवेशक पंजाब औद्योगिक एवं व्यापार विकास बोर्ड द्वारा मंज़ूरी मिलने के 60 दिनों के अंदर-अंदर आवेदन कर सकते हैं।

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