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सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच का दिया आदेश

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हैदराबाद में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के चार आरोपियों की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत की जांच अब एक तीन सदस्यीय आयोग करेगा। भारत के प्रधान न्यायधीश एस ए बोबडे ने जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को सचाई जानने का अधिकार है।तथ्य क्या हैं, हम अटकलें नहीं लगा सकते। मुठभेड़ की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने जो आयोग गठित किया है उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी एस सिरपुरकर करेंगे, आयोग में बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज रेखा बलदोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन शामिल हैं। आयोग को छह महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करनी होगी।

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