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पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

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आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, विदेश जाने, मीडिया में बयान देने समेत गवाहों से संपर्क नहीं करने की दी हिदायत।करीब 300 करोड़ रूपए के विदेशी फंड लेने के लिए नियमों में गलत तरीके से बदलाव करने के आरोप में जेल में बंद पिछले 107 दिन से जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। अदालत की ओर से चिदंबरम को 2 लाख रुपये के मुचलके और बिना इजाजत विदेश नहीं जाने की शर्त पर जमानत दी गई है साथ ही ये भी शर्त रखी गई है कि वो जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे। अदालत ने कहा कि चिदंबरम जमानत पर छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे, साथ ही केस के बारे में मीडिया से कोई बात नही करेंगे। उनका पासपोर्ट भी जमा रहेगा। चिदंबरम ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल, INX कंपनी को निवेश की मंजूरी देते वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री थे। फिर 2018 में ईडी ने मनी लांड्रिंग का एक मामला भी चिदंबरम पर दर्ज किया।

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