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मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक

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उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की आरे कॉलोनी में ‘मेट्रो कार शेड’ बनाने के लिए पेड़ काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है.न्यायालय ने कहा कि इस पूरे मामले की समीक्षा करनी होगी. पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं. उच्चतम न्यायालय से याचिकाकर्ता ने कहा कि आरे के जंगल को राज्य सरकार द्वारा ‘‘अवर्गीकृत वन’’ समझा गया और पेड़ों की कटाई अवैध है.पीठ ने कहा कि आरे वन एक विकास क्षेत्र नहीं है और ना ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है.

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