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INX मीडिया केस में चिदंबरम की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

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चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा सीबीआई के रिमांड के याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं, अदालत ने नियमित जमानत के लिए अर्जी उचित कोर्ट में याचिका दाखिल करने का दिया निर्देश.INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की याचिका सुनने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि चिदंबरम पहले से ही सीबीआई हिरासत मे हैं, लिहाजा अग्रिम ज़मानत याचिका रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ उनकी याचिका सुनने का कोई औचित्य नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम नियमित ज़मानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज केस में गिरफ़्तारी से बचने के लिए पी. चिदंबरम की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई चल रही है।पी चिदंबरम की 4 दिनों की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। आज सीबीआई चिदंबरम को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश करेगी। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश के लिए अनुमति के बदले रिश्वत ली।

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