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पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के लिए चार प्रतिशत आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी

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चंडीगढ़ – पंजाब सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षण चार प्रतिशत करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।अपंग कर्मचारियों की पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती के लिए पहले आरक्षण तीन प्रतिशत था जो अब राइट्स ऑफ पर्सनज़ विद्द डिसेबिलटीज़ एक्ट 2016 की धारा 34 के तहत बढ़ा कर चार प्रतिशत किया गया है।इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए हुये प्रवक्ता ने बताया कि नेत्रहीन और कम नजऱ वाले व्यक्तियों के लिए यह आरक्षण एक प्रतिशत होगा। इसी तरह ही बोले और सुनने में दिक्कत वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत, सेरेब्रल पलसी, लेपरोसी कउरड, डवारफिसम, तेज़ाब हमले से पीडि़त और मसकुलर डाईस्टरोफी के लिए एक प्रतिशत, औटिज़म, बौद्धिक अपंगता, सीखने की विशेष अपंगता और मानसिक बीमारी से पीडि़त व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत और इसके अलावा उपरोक्त चारों क्लाजों में मल्टीपल डिसेबिलटी वाले व्यक्तियों के लिए भी एक प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

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