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जम्मू कश्मीर में पाबंदियां हटाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में पाबंदियां हटाने का आदेश देने से किया इंकार , कहा वहां की स्थिति ‘बहुत ही संवेदनशील’, सामान्य करने के लिये सरकार को दिया जाना चाहिए समुचित समय.जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़े प्रावधानों को रद्द करने के बाद राज्य में लगाये गये सभी प्रतिबंधों को तत्काल हटाने का केन्द्र और राज्य सरकार को निर्देश देने से मंगलवार को इंकार करते उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वहां की स्थिति ‘बहुत ही संवेदनशील’ है. न्यायालय ने कहा कि हालात सामान्य करने के लिये सरकार को समुचित समय दिया जाना चाहिए और उसे भी यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में किसी की जान नहीं जाये। केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि इस क्षेत्र की स्थिति की रोजाना समीक्षा की जा रही है और अलग-अलग जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है और इसी के अनुसार ढील दी जा रही है। अटार्नी जनरल ने कहा, ‘‘हमें यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनी रहे।’’ उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने में कुछ दिन लगेंगे। वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि जम्मू कश्मीर में पिछले सोमवार से प्रतिबंध लगाये जाने के बाद से एक भी मौत नहीं हुयी है। अटार्नी जनरल इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ के सवालों का जवाब दे रहे थे।