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अनुच्छेद 370 पर तुरंत सुनवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त किए जाने पर तुंरत सुनवाई से इंकार, कहा मामले पर मुख्य न्यायाधीश लेंगे फैसला ।तहसीन पूनावाला ने उच्चतम न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर से कर्फ्यू हटाने, फोन लाइनों, इंटरनेट, न्यूज चैनलों पर रोक को हटाने और दूसरे प्रतिबंध को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर तहसीन पूनावाला की याचिका पर भी जल्द सुनवाई की तारीख देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया।मामला जल्द सुनवाई के लिए जस्टिस रमना की कोर्ट में मेंशन किया गया। बेंच ने कहा चीफ जस्टिस इस पर विचार करेंगे। पूनावाला ने याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर में धारा 144 हटाने, मोबाइल-इंटरनेट सेवा, टीवी चैनल के प्रसारण को बहाल किये जाने की मांग की है। इसके अलावा हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री, बाकी राजनेताओं की रिहाई की भी मांग भी की है।हालांकि शीर्ष अदालत ने तहसीन पूनावाला की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया।

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