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आम्रपाली घर खरीदारों को बड़ी राहत

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आम्रपाली ग्रुप के खरीदारों को मिली बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरा करने को कहा जिससे 42,000 से ज़्यादा खरीददारों को मिलेगी राहत सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्टस से जुड़े मामले में 42000 से ज्यादा खरीददारों को राहत देते हुए कहा है कि आम्रपाली के अधुरे प्रोजेक्टस को एनबीसीसी पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आड़े हाथों लिया और कहा कि संबंधित विभाग निगरानी रखने में नाकाम रहे। वहीं शीर्ष कोर्ट ने बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए और प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने साथ ही रेरा से आम्रपाली बिल्डर्स का लाइसेंस रद्द करने को भी कहा है। आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्टस से जुड़े मामले में खरीददारों की परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साथ ही आदेश दिया है कि अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा को अपना बकाया वसूलने के लिए आम्रपाली समूह की संपत्तियों को बेचने का कोई अधिकार नहीं है।

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