पंजाब
पंजाब राज्य खाद्य आयोग द्वारा समय-समय पर पीने वाले पानी की जांच के आदेश
चंडीगढ – राज्य के लोगों को शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाने के मंतव्य के साथ पंजाब राज्य खाद्य आयोग द्वारा समय-समय पर पीने वाले पानी की जांच करने के हुक्म जारी किये गए हैं।यह फ़ैसला आज यहाँ पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री डी.पी. रेड्डी के नेतृत्व में हुई समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। मीटिंग में प्रमुख सचिव सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नुमायंदे भी उपस्थित थे। मीटिंग को संबोधित करते हुए श्री डी.पी. रेड्डी ने कहा कि पानी से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं जिनसे बचाव करने के लिए समय-समय पर पानी की जांच की जाये। इसके अलावा उनकी सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का स्वतंत्र जांच एजेंसियों से मुल्यांकन करवाने के भी हुक्म दिए।श्री रेड्डी ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अधीन बढिय़ा काम करने वाले दो आंगनवाड़ी वर्करों को हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मानित किए जाने के लिए दो नामों की सिफ़ारिश पंजाब राज्य खाद्य आयोग द्वारा की जायेगी।