पंजाब

पंजाब भर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगी

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कुल 44981 केस लगे और 12022 मामलों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा

चंडीगढ – नैशनल लीगल सर्विसज़ अथॅारिटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री शरद अरविन्द बोबडे के गतिशील नेतृत्व अधीन देश भर में राष्ट्रीय अदालतें लगाई गई। पंजाब में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस और पंजाब राज्य लीगल सर्विसज़ अथॅारिटी के कार्यकारी चेयरमैन श्री राकेश कुमार जैन का नेतृत्व अधीन जि़ला और तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई।पंजाब राज्य लीगल सर्विसज़ अथॉरिटी की मैंबर सचिव रुपिन्दरजीत चाहल ने बताया कि लोगों को लोक अदालत के फ़ायदों संबंधी अवगत करवाया गया था और बैंकों, बीमा कंपनियों, राजस्व अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ प्रांतीय स्तर पर मीटिंगें करके उनको अपने केस लोक अदालतों के द्वारा हल करवाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य भर में लगी लोक अदालतों के दौरान 44981 केस पेश हुए, जिनमें से 12022 मामलों का दोनों पक्षों की सहमती से हल किया गया। इनमें अदालतों में चलते पुराने केस भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों को राज्य भर में अच्छा समर्थन मिला।मैंबर सचिव रुपिन्दरजीत चाहल ने बताया कि कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस राकेश कुमार जैन ने स्वयं पंजाब के तीन जिलों में लगी लोक अदालतों का दौरा किया। उनकी सख्त मेहनत और भागीदारी से बड़ी संख्या में मामलों को हल करने और लोगों के चेहरों पर आशा पर ख़ुशी लाने में मदद मिली। उन्होंने आगे बताया कि इन लोक अदालतों के दौरान लोगों को किसी भी तरह की कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1968 संबंधी भी जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि इस नंबर पर फ़ोन करके समाज के हाशीए पर आये लोग मुफ़्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जि़ला और तहसील स्तर पर लोगों का मार्ग दर्शन करने के लिए दफ़्तर भी खोले गए हैं, जहाँ से उनको पता लग सकता है कि वह मुफ़्त कानूनी सहायता कैसे हासिल कर सकते हैं।मैंबर सचिव ने बताया कि आगामी लोक अदालत 14 सितम्बर, 2019 को लगाई जायेगी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पडऩे पर कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के दफ़्तरों में संपर्क किया जा सकता है, जो जि़ला और सब डिविजनल अदालतों में मौजूद हैं। इनके द्वारा मसले आगामी लोक अदालत में लाकर हल करवाए जा सकते हैं।

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