पंजाब

वित्तीय इनसैंटिव मामलों की मंजूरी के लिए गठित जि़ला स्तरीय कमेटीयों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया-सुंदर शाम अरोड़ा

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पहलकदमी का उद्देश्य व्यापार करने को आसान बनाने के साथ-साथ पंजाब को निवेश के लिए उत्तम स्थान बनाना

चंडीगढ़ – राज्य में व्यापार करने को आसान बनाने के लिए रचनात्मक माहौल सृजन करने के मद्देनजऱ पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री सुंदर शाम अरोड़ा ने आज वित्तीय इनसैंटिव मामलों को मंजूरी देने और एम.एस.एम.ईज़ के लिए रेगुलेटरी मंजूरियों की जांच सम्बन्धित गठित की गई जि़ला स्तरीय कमेटियों के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने का ऐलान किया है।केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार एम.एस.एम.ईज़ के लिए रेगुलेटरी मंजूरियां /वित्तीय इनसैंटिव सम्बन्धित अजिऱ्याँ अब डिप्टी कमीश्नर की अध्यक्षता वाली जि़ला स्तरीय कमेटियों को दी जा सकेंगी, जिसमें स्थिर पूँजी निवेश की कोई शर्त नहीं होगी। श्री अरोड़ा ने बताया कि इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन नं. पी.आई.यू-आई.बी.डी.पी -2017 /2849 तारीख़ 25-06-2019 को जारी किया गया है।उन्होंने आगे बताया कि स्थिर एम.एस.एम.ईज़ के अलावा दूसरे प्रोजैक्टों के लिए रेगुलेटरी मंजूरियों /वित्तीय इनसैंटिव सम्बन्धी अजिऱ्याँ स्थिर पूँजी निवेश के बिना किसी शर्त के राज्य स्तरीय कमेटियों के पास जमा करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह कमेटियां पहले 1 करोड़ रुपए के स्थिर पूँजी वाले प्रोजैक्टों के लिए अधिकारित थे।कैप्टन अमरिन्दर के नेतृत्व वाली सरकार की पंजाब को निवेश के लिए उत्तम स्थान बनाने की वचनबद्धता प्रकटाते हुए श्री अरोड़ा ने बताया कि औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2017 निर्माण और सर्विस सैक्टर के लघु, छोटे और सीमांत उद्यमों को विभिन्न वित्तीय इनसैंटिव प्रदान करती हैं। यह सभी इनसैंटिव इनवैस्ट पंजाब बिजऩस फस्र्ट पोर्टल (www.pbindustries.gov.in, www.investpunjab.gov.in) नामक ऑनलाईन पोर्टल के ज़रिये प्रदान किये गए हैं।उक्त नोटिफिकेशन के जारी होने से इस पॉलिसी के अधीन योग्य एम.एस.एम.ईज़ के सभी केसों सम्बन्धी कार्यवाही उनसे सम्बन्धित जि़लों में ही की जायेगी जिससे उनके समय और ऊर्जा की बचत होगी क्योंकि पहले उनको अजिऱ्याँ /प्रोजैक्ट के प्रस्तावों सम्बन्धित स्टेट मुख्यालय जाना पड़ता था।

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