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पंजाब में सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग के बिना किसी भी भोजन की ऑनलाईन डिलीवरी नहीं होगी-स्वास्थ्य मंत्री

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तीन महीनों का दिया समय
चंडीगढ़ – तंदुरुस्त पंजाब मिशन के एजंडे के अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता को यकीनी बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पंजाब श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने सभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर और सप्लाई कंपनियों को उनके साथ रजिस्टर्ड/ऐफीलिएटड सभी फूड बिजऩेस ऑपरेटरों की सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग दिखाने के आदेश दिए। 3 महीनों का समय देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 90 दिनों के बाद राज्य में सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग के बिना कोई भी ऑनलाईन फूड ऑर्डर की डिलीवरी नहीं की जायेगी।और अधिक जानकारी देते हुए कमिश्नर फूड एंड ड्रग ऐडमिनस्ट्रेशन पंजाब-कम-डायरैक्टर तंदुरुस्त पंजाब मिशन श्री के.एस. पन्नू ने कहा कि ऑनलाईन फूड ऑर्डर और सप्लाई कंपनियाँ उपभोक्ताओं के ऑनलाईन ऑर्डर लेती हैं और वह अपने साथ जुड़े हुए फूड बिजऩेस ऑपरेटरों से यह ऑर्डर खरीद कर उपभोक्ताओं को डिलीवर करती हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर उपभोक्ता सीधा फूड बिजऩेस ऑपरेटरों के पास जाते हैं और वह भोजन की गुणवत्ता और उसे पकाने/परोसने सम्बन्धी इस्तेमाल की गई सफ़ाई बारे जागरूक होते हैं परन्तु ऑनलाईन ऑर्डर और डिलीवरी प्रक्रिया के साथ उपभोक्ता और भोजन पकाने वालों के बीच का सीधा नाता टूट गया है। इसीलिए भोजन की गुणवत्ता और सफ़ाई सम्बन्धी जि़म्मेदारी अब ऑनलाईन फूड डिलिवरी कंपनियों की होगी।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब की हिदायतों के अनुसार ऑनलाईन फूड ऑर्डर/डिलीवरी कंपनियाँ यह यकीनी बनाऐंगी कि उनके साथ रजिस्टर्ड /ऐफीलिएटड सभी फूड बिजऩेस ऑपरेटरों की सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग एफ.एस.एस.ए.आई. की सूचीबद्ध कम्पनी द्वारा की जाये।रेटिंग संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफ.एस.एस.ए.आई.) की हिदायतों के मुताबिक, सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग को दिखाने के लिए 5 समाईल्स के पैमाने को अपनाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य अथॉरिटी द्वारा एफ.बी.ओज़. की सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग के ऑडिट करवाने के लिए 23 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में चल रही जमैटो, सविगी, ऊबर ईट्स और फूड पांडा जैसी प्रमुख ऑनलाईन फूड ऑर्डर और सप्लाई कंपनियों के नुमायंदों के साथ मीटिंग की गई और उनको इस मुद्दे सम्बन्धी जागरूक किया गया।कमिश्नरेट द्वारा पत्र को जारी करके ऑनलाईन फूड ऑर्डर और सप्लाई कंपनियों को उनके साथ रजिस्टर्ड एफ.बी.ओज़. की सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग करवाने के आदेश दिए गए हैं और सिफऱ् उन फूड बिजऩेस ऑपरेटरों के ऑनलाईन फूड ऑर्डस/डिलीवरी को मंज़ूरी दी जायेगी जिनका सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग पैमाने पर 3 समाईल्स या उससे अधिक हो। उनको कहा गया है कि उनकी कंपनियों की वैबसाईट पर भोजन की सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग दिखाई जाये जिससे उपभोक्ताओं के पास ऑनलाईन फूड डिलीवरी का ऑर्डर करने से पहले फ़ैसला लेने का अधिकार हो। भोजन सप्लाई करने वाली कम्पनी की वैबसाईट/पोर्टल/ऐप के मानकों पर भोजन तैयार करने वाले एफ.बी.ओज़. की सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग की तारीख/जांच संबंधी भी दिखाया गया हो। रजिस्टर्ड/ऐफीलिएटड एफ.बी.ओज़. की भोजन पकाने/परोसने और सफ़ाई सम्बन्धी मापदंड अपनाने की नियमित जांच को यकीनी बनाया जाये।श्री पन्नू ने कहा कि यह लाजि़मी होगा कि ऑनलाईन फूड ऑडर्स और सप्लाई कंपनियों द्वारा उपभोक्ता को डिलीवरी किये जाने वाले भोजन की पैकिंग पर सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग को प्रमुखता के साथ दर्शाया होना चाहिए।

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