हिमाचल प्रदेश

आयुष्मान भारत व हिमकेयर योजना के अतंर्गत प्रदेश के 26 हजार से अधिक लाभार्थियों का निःशुल्क उपचार : विपीन सिंह परमार

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपीन सिंह परमार ने आज यहां बताया कि प्रदेश में हिमाचल हैल्थ केयर योजना-हिमकेयर योजना के अंतर्गत पुनः पंजीकरण आरम्भ कर दिया गया है जो 20 जून, 2019 तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो परिवार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना आरम्भ की गई है।उन्होंने कहा कि आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 10 हजार से अधिक लाभार्थियों ने 13 करोड़ रुपये से अधिक निःशुल्क उपचार की सुविधा का लाभ प्राप्त कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपये के निःशुल्क उपचार की सुविधा का प्रावधान है। वर्तमान में प्रदेश के 202 अस्पताल इस योजना के तहत पंजीकृत हैं जिनमें से 48 निजी अस्पताल हैं।उन्होंने कहा कि हिमाचल हैल्थ केयर योजना-हिम केयर योजना के तहत प्रथम जनवरी, 2019 से अब तक 4.34 लाख परिवारों ने अपना पंजीकरण करवाया है तथा अभी तक 16 हजार से अधिक लाभार्थियों ने 15.32 करोड़ रुपये के निःशुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि इस योजना में बी.पी.एल., पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले, मनरेगा के अंतर्गत जिन्होंने पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, उनसे इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक जो 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं, आंगनवाड़ी कार्यकता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के अंशकालिक कार्यकर्ता, अनुबंध कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी से केवल 365 रुपये देकर इस योजना के तहत कार्ड बनवाया सकते हैं। जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत कर्मचारी नहीं है वह केवल 1000 रुपये देकर इस योजना के तहत अपना कार्ड बनवा सकता है। योजना के अंतर्गत लोकमित्र केन्द्र/कॉमन सर्विस सेंटर नामांकन करने और निर्धारित दस्तावेज को अपलोड करने के लिए लाभार्थी को प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटेक्शन योजना के लाभार्थियों को इस योजना में कार्ड परिवर्तित करने के लिए विभाग की वैबसाईट पर जाकर न्त्छ नम्बर डालना होगा। जिन लाभार्थियों के कार्डों की पॉलिसी अवधि समाप्त हो चुकी है या हो रही है उन्हें भी वैबसाईट पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाईल नम्बर, श्रेणी प्रमाणपत्र अपलोड करवाकर निर्धारित प्रीमियम का भुगतान ऑनलाईन करके नवीकरण करवाना होगा।
मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के अंतर्गत पॉलिसी अवधि 28 फरवरी, 2019 को समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दोनों स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन से लाभार्थियों के स्वास्थ्य सुविधाओं के खर्चे में कमी आई है।

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